Rules and Regulations

आचार संहिता:- 

1. महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी को आचार संहिता का पालन करना होगा। आचरण उल्लंघन करने की दशा में म.प्र.विश्वविद्यालय अधिनियम आचरण संहिता के नियमानुसार उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। 

2. प्रत्येक छात्र अपना पूरा ध्यान अध्ययन में ही केन्द्रत रखना होगा। 

3. छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय परिसर एवं परिसर से बाहर का आचरण व व्यवहार महाविद्यालय की प्रतिष्ठा के अनुसार रखें और स्वतः प्रेरणा से अनुशासित रहे ताकि दण्ड की आवश्यकता नं पड़े। 

4. हिंसा,आतंक अथवा आंदोलन द्वारा किसी कठिनाई को हल | करने का मार्ग नहीं अपनायेंगे।

5. महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र-छात्रा को अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों से नम्रता पूर्वक व्यवहार करना होगा।

6. छात्रों को अपनी कठिनाइयों का अपने तथा प्राचार्य की सहायत से दूर करना चाहिए। आन्दोलन अहिंसा अथवा आतंक सहारा लेने से वे दण्ड के भागी होंगे। 

7. महाविद्यालय के छात्र सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेंगे।और अपनी समस्याओं के संबंध में राजनीति दलों अथवा कार्यकर्ताओं के एवं समाचार पत्रों आदि के माध्यम से हस्तक्षेप करने या सहायता लेने से दण्ड के भागी होंगे। 

8. परीक्षाओं में किसी प्रकार के अनुचित लाभ की दशा में या अनुचित साधनों की प्रयोग करने की दशा में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। 

9. किसी प्रकार के अनैतिक आचरण पर किसी गंभीर विचार केअभियुक्त सिद्ध होने पर विद्यार्थी को निष्कासित कर दिया जायेगा। साथ ही वे महाविद्यालय के किसी भी प्रतिनिधि पद पर आसीन नही रह सकेंगे।

10. रैगिंग के अपराध में लिप्त पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी एवं उनको महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जावेगा। 

11. महाविद्यालय से ऐसे विद्यार्थियों का नाम निरस्त किया जा सकता है जिन्होंने महाविद्यालय की बकाया शुल्क का भुगतान न किया हो, कक्षा में लगातार अनुपस्थित हो, उनका व्यवहार असंतोषजनक हो अथवा जनहित में उसको रखा जाना उचित न हो।

12. सभी विधार्थियों को महा वि. द्वारा निर्धारित वेशभूषा मे आना अनिवार्य है |

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान :-

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम1973 के अध्यादेश क्रमांक 07 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय में अथवा बाहर विद्यार्थी द्वारा अनुशासन भंग या दूराचरण किये जाने पर उसके विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य प्राधिकृत है।

अनुशासन हिनता के लिए उक्त आदेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है :- 

1. निलम्बन 

2. निष्कासन (रेस्टीकेशन) 

3. विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना। 

उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय नियम :-

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेश क्रमांक 06 के अनुसार महाविद्यालय के विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इसके अभाव में परीक्षा से वंचित कर दिया जावेगा। अतिरिक्त शुल्क देकर प्रायवेट परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे। सकते हैं।

परिचय पत्र :-

महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र रखना आवश्यक है। प्रत्येक सभा सम्मेलन अथवा महाविद्यालयीन कार्यक्रम आदि के समय वह परिचय पत्र विद्यार्थी के पास होना चाहिए। जिनके पास परिचय पत्र नहीं पाया जावेगा उनको महाविद्यालय का विद्यार्थी नहीं माना जावेगा और उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में 10 रूपये शुल्क जमा कर प्राप्त की जा सकती है। पुराने परिचय पत्र का नवीनीकरण करना होगा।

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